निर्मला पहाडे ब्यूरो प्रमुख छिंदवाड़ा
छिंदवाड़ा। जिले में चीनी के अवैध भण्डारण और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए मध्यप्रदेश शासन ने सख्त आदेश जारी किया है। उप सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक FCS/18/0003/2026 और 0004/2026 दिनांक 01 सितंबर 2026 के परिपालन में कलेक्टर कार्यालय आपूर्ति शाखा, छिंदवाड़ा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है।
जारी आदेश के अनुसार अब कोई भी चीनी व्यापारी/डीलर 4000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा और स्टॉक को 30 दिन से अधिक समय तक गोदाम में नहीं रख सकेगा। सभी डीलरों को भारत सरकार के पोर्टल foodstock.dfpd.gov.in पर अपने स्टॉक की जानकारी रोजाना अपडेट करनी होगी।
इसी तरह हलवाई, मिठाई विक्रेता, कन्फेक्शनर, कोल्ड ड्रिंक निर्माता और बड़े खाद्य उद्योग जो हर महीने 10 मीट्रिक टन (100 क्विंटल) से ज्यादा चीनी उपयोग करते हैं, वे 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख सकेंगे।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन कराने के लिए कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और खाद्य विभाग के अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए गए हैं। नियम तोड़ने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि तय सीमा में ही स्टॉक रखें और पोर्टल पर जानकारी देना सुनिश्चित करें।

