आदतन नशा तस्कर पर PIT-NDPS Act की गाज, 6 माह के लिए भोपाल केंद्रीय जेल भेजा गया।
झाबुआ पुलिस की सख्त कार्रवाई, एसपी देवेंद्र पाटीदार की पहल पर दोबारा लागू हुआ PIT-NDPS Act; नशा कारोबारियों को कड़ा संदेश।
झाबुआ । पुलिस दर्पण
झाबुआ । जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान “ऑपरेशन प्रहार” के तहत झाबुआ पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए आदतन नशा तस्कर को PIT-NDPS Act, 1988 के तहत 6 माह के लिए केंद्रीय जेल भोपाल निरुद्ध कराया है। यह कार्रवाई जिले में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस के सख्त रुख को दर्शाती है।
पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में जिले में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार, परिवहन और बिक्री में शामिल अपराधियों के खिलाफ लगातार प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना कोतवाली क्षेत्र के आदतन आरोपी अमरा उर्फ अमरिया उर्फ अमरसिंह डामोर के विरुद्ध विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर जिला दण्डाधिकारी के माध्यम से इंदौर संभाग के आयुक्त को भेजा गया।
जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ वर्ष 2025 और 2026 में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत दो प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी के आपराधिक इतिहास और भविष्य में पुनः नशा तस्करी में शामिल होने की आशंका को देखते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की गई।
प्रकरण के परीक्षण के बाद डॉ. सुदाम खाड़े ने PIT-NDPS Act की धारा 3(1) के तहत आदेश जारी कर आरोपी को 6 माह के लिए केंद्रीय जेल भोपाल में निरुद्ध करने के निर्देश दिए।
पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई केवल एक आरोपी के विरुद्ध नहीं, बल्कि पूरे जिले में सक्रिय नशा तस्करों के लिए कड़ा संदेश है कि बार-बार अपराध करने वालों के खिलाफ सामान्य कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ कठोर प्रतिबंधात्मक कानूनों का भी इस्तेमाल किया जाएगा।
झाबुआ पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि यदि कहीं मादक पदार्थों की तस्करी, परिवहन, संग्रहण या बिक्री की जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि “ऑपरेशन प्रहार” के तहत नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध आगे भी इसी तरह की सख्त और निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी।

