भागवत कथा में हुई पहचान बनी मुसीबत: नाबालिग के अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार

देवीनाथ लोखंडे सह संपादक पुलिस दर्पण दक्षिण मध्य प्रदेश

बैतूल। महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर सख्त कार्रवाई के तहत बैतूल पुलिस ने एक नाबालिग पीड़िता के अश्लील फोटो एवं वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा पॉक्सो अधिनियम की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया।

पुलिस के अनुसार, 4 अगस्त 2026 को एक नाबालिग पीड़िता अपने परिजनों के साथ थाना गंज पहुंची और शिकायत दर्ज कराई कि जनवरी 2026 में भागवत कथा के दौरान उसकी पहचान जय शर्मा से हुई थी। आरोपी ने मोबाइल कॉल और मैसेज के माध्यम से उसे लगातार धमकाया और दबाव बनाकर उसके निजी एवं अश्लील फोटो-वीडियो प्राप्त कर लिए। बाद में आरोपी ने इन्हें वायरल करने की धमकी दी।

पीड़िता को 4 अगस्त को पता चला कि आरोपी उसके अश्लील फोटो एवं वीडियो उसके रिश्तेदारों और अन्य लोगों को भेज चुका है। इससे आहत होकर वह अपने पिता के साथ थाना गंज पहुंची, जहां उसकी रिपोर्ट पर तत्काल अपराध दर्ज किया गया।

थाना गंज में अपराध क्रमांक 245/2026 के तहत बीएनएस की धारा 75(2), 351(2), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67ए तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।

पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपुसे एवं एसडीओपी अन्नापूर्णा सिरसाम के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज पाल के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी जय उर्फ जयकुमार पिता नेतराम शर्मा (24 वर्ष), निवासी किला खंडारा, थाना गंज को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया।

इस कार्रवाई में निरीक्षक नीरज पाल, उपनिरीक्षक इरफान कुरैशी, प्रधान आरक्षक मयूर तावरे तथा आरक्षक अनिरुद्ध, नवीन, गजानंद वाडिवा और मनोज की सराहनीय भूमिका रही।

पुलिस की अपील

पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन ने नागरिकों, विशेषकर बच्चों एवं अभिभावकों से अपील की है कि सोशल मीडिया का उपयोग सावधानीपूर्वक करें, किसी भी व्यक्ति के दबाव या प्रलोभन में आकर निजी फोटो-वीडियो साझा न करें तथा यदि कोई ऑनलाइन ब्लैकमेल या अश्लील सामग्री वायरल करने की धमकी देता है तो तत्काल निकटतम पुलिस थाना, डायल 112, साइबर हेल्पलाइन 1930 या साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि शिकायतकर्ता की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

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