फरार आरोपी तथागत उर्फ बुलू मिश्रा पर 10 हजार रुपये का ईनाम घोषित

देवीनाथ लोखंडे सह संपादक दक्षिण मध्यप्रदेश

बैतूल। कोतवाली बैतूल पुलिस थाना क्षेत्र के एक प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी तथागत उर्फ बुलू मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक बैतूल ने 10 हजार रुपये के ईनाम की घोषणा की है।

पुलिस के अनुसार कोतवाली बैतूल में अपराध क्रमांक 761/2025 के तहत धारा 296, 115(2), 351(2), 119(1) एवं 3(5) बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज है। इस प्रकरण में तथागत उर्फ बुलू मिश्रा पिता मनोज मिश्रा, उम्र 28 वर्ष, निवासी मराठी मोहल्ला बैतूल, हाल उडदन, थाना कोतवाली बैतूल फरार है।

घटना के बाद से पुलिस आरोपी की तलाश और पतारसी में लगातार जुटी हुई है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक बैतूल ने पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा क्रमांक 80(अ) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए 10,000 रुपये के ईनाम की उद्घोषणा की है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी के संबंध में ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति, जिससे उसकी गिरफ्तारी संभव हो सके, अथवा आरोपी को गिरफ्तार करवाने में सहयोग करने वाले व्यक्ति को 10 हजार रुपये की ईनामी राशि प्रदान की जाएगी। ईनाम के संबंध में अंतिम निर्णय एवं पुरस्कार वितरण का अधिकार पुलिस अधीक्षक, जिला बैतूल के पास रहेगा।

पुलिस ने आमजन से अपील की है कि फरार आरोपी के संबंध में कोई भी विश्वसनीय जानकारी मिलने पर पुलिस को तत्काल सूचित करें।

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