डंडे से हमला करने के बाद घायल की मौत, हत्या की धारा बढ़ी

साईंखेड़ा पुलिस ने 48 घंटे में दोनों आरोपियों को दबोचा, वारदात में इस्तेमाल डंडा जब्त

देवीनाथ लोखंडे सह संपादक दक्षिण मध्यप्रदेश

बैतूल। साईंखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पोहर में हुए मारपीट के मामले में घायल रामकुवर पवार की उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद पुलिस ने प्रकरण में हत्या की धारा 103(1) बीएनएस का इजाफा करते हुए दोनों आरोपियों को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त डंडा भी जब्त किया है।

पुलिस के अनुसार 8 सितंबर 2026 को डायल-112 पर ग्राम पोहर में लड़ाई-झगड़े की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फरियादी अशोक पवार की रिपोर्ट पर सदाशिव पवार और मीना पवार, दोनों निवासी ग्राम पोहर, के खिलाफ गाली-गलौज और मारपीट का मामला दर्ज किया गया था।

घटना में घायल रामकुवर पवार को उपचार के लिए जिला अस्पताल बैतूल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद साईंखेड़ा पुलिस ने पहले से दर्ज अपराध क्रमांक 127/26 में धारा 103(1) बीएनएस बढ़ाई।

48 घंटे में दोनों आरोपी गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपुसे और एसडीओपी अन्नपूर्णा सिरसाम के मार्गदर्शन में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों आरोपियों सदाशिव पवार और मीना पवार को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। पूछताछ एवं विवेचना के दौरान घटना में प्रयुक्त डंडा भी बरामद किया गया।

प्रारंभिक पुलिस जानकारी के मुताबिक मृतक रामकुवर पवार कुछ माह पूर्व पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे और आरोपी सदाशिव पवार के रिश्ते में जीजा लगते थे। पुलिस के अनुसार चरित्र को लेकर पूर्व से चले आ रहे विवाद और रंजिश के चलते मारपीट की घटना हुई। हालांकि मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है।

पुलिस ने आमजन से अपील की है कि आपसी या पारिवारिक विवाद को हिंसा का रूप न दें। विवाद की स्थिति में कानून हाथ में लेने के बजाय तत्काल पुलिस को सूचना दें। जरूरत पड़ने पर डायल-112 की मदद ली जा सकती है।

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