देवीनाथ लोखंडे सह संपादक दक्षिण मध्यप्रदेश
बैतूल। खेतों में लगे मोटर पंपों के कॉपर केबल तार चोरी करने वाले गिरोह का साईंखेड़ा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी चोर और चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे और निशानदेही से कुल 35 किलोग्राम जला हुआ तांबा, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 35 हजार रुपये है, बरामद किया गया है। चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी तक पहुंचने के लिए पुलिस टीम महाराष्ट्र के अमरावती जिले के मोर्शी तक पहुंची।
पुलिस के अनुसार 4-5 जुलाई की रात ग्राम बाड़ेगांव के किसानों के खेतों से तथा 8-9 जुलाई की रात ग्राम धाबला में करीब 8-10 किसानों के खेतों और कुओं में लगे मोटर पंपों से कॉपर केबल तार काटकर चोरी कर लिए गए थे। दोनों घटनाओं को लेकर थाना साईंखेड़ा में अपराध क्रमांक 97/2026 एवं 99/2026 के तहत धारा 305(ए), 331(4) बीएनएस में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।
वैज्ञानिक साक्ष्यों से शुरू हुई जांच
घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन के निर्देश पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट निरीक्षक आबिद अंसारी, पुलिस टीम और डॉग स्क्वाड ने घटनास्थलों का निरीक्षण कर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। इसके बाद एसडीओपी बैतूल सुश्री अन्नपूर्णा सिरसाम के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी निरीक्षक भैयालाल उईके के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।
तकनीकी साक्ष्यों और पुलिस के सूचना तंत्र के आधार पर संदिग्धों से पूछताछ की गई। इसी दौरान रवि कुमरे पुलिस के हाथ लगा। पूछताछ में उसने अपने साथी के साथ मिलकर किसानों के खेतों से केबल तार चोरी करना स्वीकार किया।
15 किलो तांबा रवि की निशानदेही पर बरामद
पुलिस ने आरोपी रवि कुमरे को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर दोनों चोरी की घटनाओं से संबंधित केबल तार से निकाला गया 15 किलोग्राम जला हुआ तांबा बरामद किया।
पूछताछ में रवि ने चोरी का शेष माल महाराष्ट्र के अमरावती जिले के मोर्शी निवासी कबाड़ी कलीम खान को बेचने की जानकारी दी। इसके बाद साईंखेड़ा पुलिस टीम महाराष्ट्र पहुंची और दबिश देकर कलीम खान को पकड़ा। उसके कब्जे से दोनों अपराधों से संबंधित 20 किलोग्राम जला हुआ तांबा बरामद हुआ। पुलिस ने चोरी का माल खरीदने के आरोप में कलीम खान को धारा 317(2) बीएनएस के तहत गिरफ्तार किया।
मामले में एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को जेआर पर न्यायालय मुलताई के समक्ष पेश किया गया।
गिरफ्तार आरोपी
- रवि पिता गेंदराव कुमरे, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम कुंदामाल, थाना आठनेर, जिला बैतूल।
- कलीम पिता साहेबखान, उम्र 55 वर्ष, निवासी खोलवाट, मोर्शी, जिला अमरावती, महाराष्ट्र।
इनकी रही महत्वपूर्ण भूमिका
कार्रवाई में निरीक्षक भैयालाल उईके, निरीक्षक आबिद अंसारी, उनि पूनमचन्द्र साहू सहित पुलिस टीम, डॉग स्क्वाड एवं अन्य पुलिस कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
किसानों से पुलिस की अपील
पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र जैन ने किसानों और नागरिकों से अपील की है कि खेतों में लगे मोटर पंप, केबल, विद्युत उपकरण और अन्य संपत्ति की नियमित निगरानी रखें। खेतों के आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति, वाहन या गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल डायल-112 अथवा नजदीकी पुलिस थाने को सूचना दें। पुलिस ने कहा है कि नागरिकों की सतर्कता से चोरी जैसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है।

