मुलताई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरोपी की निशानदेही पर MH 40 CM 3650 ट्रक जप्त
देवीनाथ लोखंडे सह संपादक पुलिस दर्पण दक्षिण मध्य प्रदेश
बैतूल। धोखाधड़ी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे ₹5 हजार के इनामी आरोपी को मुलताई पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर धोखाधड़ी से संबंधित ट्रक भी बरामद कर जप्त कर लिया है। आरोपी को 17 अगस्त को न्यायालय में पेश किया गया।
जानकारी के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 को चंदोराकला क्रमांक-1 निवासी उमेश पिता गुलाबराव बारस्कर ने थाना मुलताई में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि शोभापुर कॉलोनी, सारणी निवासी दुर्गेश पिता गोकुल नरवरे को ट्रक बेचा गया था, लेकिन आरोपी ने ट्रक की किश्तें जमा नहीं कीं और वाहन का स्वामित्व भी अपने नाम स्थानांतरित नहीं कराया। आरोप है कि आरोपी ने ट्रक का रंग-रोगन कर उसे छिपा दिया था।
मामले की जांच के बाद मुलताई पुलिस ने अपराध क्रमांक 213/2026, धारा 316(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की। प्रकरण दर्ज होने के बाद आरोपी लगातार फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन द्वारा ₹5 हजार का इनाम घोषित किया गया था।
लगातार प्रयासों के बीच पुलिस को आरोपी के सारणी में होने की सटीक सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दुर्गेश पिता गोकुल नरवरे को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ एवं आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने ट्रक क्रमांक MH 40 CM 3650 बरामद कर विधिवत जप्त किया।
टीम की रही अहम भूमिका
कार्रवाई में थाना प्रभारी मुलताई निरीक्षक विकास पटेल, उपनिरीक्षक मोहनलाल गुप्ता, प्रधान आरक्षक गजराज, आरक्षक प्रिंस, आरक्षक गोपाल एवं महिला आरक्षक मेघा की सराहनीय भूमिका रही।
पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र जैन ने आमजन से अपील की है कि वाहन खरीदते या बेचते समय दस्तावेजों की पूरी जांच करें और वाहन का स्वामित्व समय पर अपने नाम स्थानांतरित कराएं। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी अथवा संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।
पुलिस की इस कार्रवाई से साफ है कि फरार आरोपी चाहे कितना भी छिपने का प्रयास करे, पुलिस की नजरों से लंबे समय तक बच नहीं सकता।

