देवास। पुलिस दर्पण
देवास। जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ देवास पुलिस का अभियान लगातार तेज़ होता जा रहा है। इसी क्रम में थाना नाहर दरवाजा पुलिस ने PIT-NDPS अधिनियम के तहत एक और आदतन ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल इंदौर भेज दिया। इस कार्रवाई के साथ ही जिले में अब तक आठ ड्रग तस्करों को इस कठोर कानून के तहत निरुद्ध किया जा चुका है।
पुलिस के अनुसार मोहसीनपुरा निवासी अय्युब शेख उर्फ राजा टोपी (48) वर्ष 2025 से एनडीपीएस एक्ट के दो मामलों में आरोपी रहा है। उसकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक देवास और कलेक्टर देवास के प्रतिवेदन पर उज्जैन संभाग के आयुक्त आशीष सिंह ने PIT-NDPS अधिनियम, 1988 की धारा 3(1) के तहत उसे एक वर्ष के लिए केंद्रीय जेल इंदौर में निरुद्ध करने के आदेश जारी किए। आदेश के पालन में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
देवास पुलिस का कहना है कि नशे के नेटवर्क को जड़ से समाप्त करने के लिए केवल गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि PIT-NDPS, जिलाबदर, बाउंड ओवर सहित अन्य कठोर कानूनी प्रावधानों का भी प्रभावी उपयोग किया जा रहा है, ताकि आदतन अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि “जीरो टॉलरेंस नीति” के तहत जिले में ड्रग तस्करों और नशा कारोबारियों के खिलाफ लगातार सख्त अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे के जाल से बचाने और जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए भविष्य में भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

