नीमच । पुलिस दर्पण
नीमच । जिले में अवैध खनन, अवैध उत्खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत 8 प्रकरणों में कुल 4 लाख 9 हजार 414 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है।
यह कार्रवाई जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदनों के आधार पर की गई।
8 मामलों में लाखों की शास्ति
जावद नाका: 5 अगस्त को ट्रैक्टर MP44AB7651 से खंडा पत्थर के अवैध परिवहन के मामले में वाहन मालिक आकाश पति दिलीप नायक पर ₹13,414 की शास्ति लगाई गई।
ग्राम हिंगोरिया: 8 अगस्त को जेसीबी RJ20EA0973 से मुरूम के अवैध उत्खनन के मामले में सुरेंद्रसिंह पिता गिराजसिंह जाट पर ₹64,500 की शास्ति अधिरोपित की गई।
ग्राम सगराना: 21 जुलाई को वाहन क्रमांक 14901 से एम-सैंड के अवैध परिवहन के मामले में महिपाल पिता मनोहरसिंह चौहान पर ₹63,000 की शास्ति लगाई गई।
ग्राम बामनिया: 29 जुलाई को डंपर KL832050 से गिट्टी के अवैध परिवहन के मामले में चंदरसिंह पिता गंगाराम खिंची पर ₹1,10,800 की शास्ति अधिरोपित की गई।
ग्राम सावन: 2 अगस्त को वाहन क्रमांक 14899 से एम-सैंड के अवैध परिवहन के मामले में जगदीश पिता शिवलाल बंजारा पर ₹57,600 की शास्ति लगाई गई।
ग्राम भरभड़िया: 14 अगस्त को ट्रैक्टर MP44AA5567 से खंडा पत्थर के अवैध परिवहन के मामले में गोपाल पिता गोवर्धनलाल नायक पर ₹28,600 की शास्ति अधिरोपित की गई।
ग्राम जन्नौद, रामपुरा: 11 अगस्त को डंपर MP44HA0775 से गिट्टी के अवैध परिवहन के मामले में ईश्वरलाल पिता रामप्रसाद पर ₹42,900 की शास्ति लगाई गई।
ग्राम चैनपुरा: 13 अगस्त को डंपर MP44AA7543 से खंडा पत्थर के परिवहन के मामले में बलवंत पिता मोडीराम मीना पर ₹28,600 की शास्ति अधिरोपित की गई।
समय पर राशि जमा नहीं की तो होगी वसूली
कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने निर्देश दिए हैं कि अधिरोपित शास्ति की राशि निर्धारित समयावधि में शासकीय कोष में जमा कराई जाए। राशि जमा होने के बाद नियमानुसार जब्त वाहनों को मुक्त किया जाएगा।
निर्धारित समय में शास्ति राशि जमा नहीं करने पर संबंधित वाहन मालिकों से भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और खनिज परिवहन के मामलों में कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

