असावती, बरखेड़ाकला, खजुरी देवड़ा और पंथ पिपलौदा के ठेकेदार से बकाया राशि जमा कराने के निर्देश
आबकारी विभाग की चेतावनी—समय पर भुगतान नहीं किया तो लाइसेंस निरस्त हो सकता है
रतलाम/ पुलिस दर्पण
रतलाम। वर्ष 2026-27 में रतलाम जिले में शराब दुकानों के ठेकों को लेकर एक बार फिर आर्थिक दबाव की स्थिति सामने आती दिखाई दे रही है। आबकारी विभाग ने जिले की चार कम्पोजिट मदिरा दुकानों के लाइसेंसी ठेकेदार को बकाया राशि जमा कराने के लिए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार निर्धारित समयावधि में न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि जमा नहीं कराए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार असावती, बरखेड़ाकला, खजुरी देवड़ा और पंथ पिपलौदा कम्पोजिट मदिरा दुकान एकल समूह के ठेकेदार राजेन्द्रसिंह को आबकारी विभाग ने नोटिस जारी कर निर्धारित अवधि में देय राशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
16 सितंबर की स्थिति में सामने आई बकाया राशि
आबकारी विभाग की 16 सितंबर 2026 की डिफाल्टर सूची के अनुसार संबंधित दुकानों पर निम्न राशि अवशेष बताई गई है—
- असावती: ₹6,03,736
- बरखेड़ाकला: ₹5,91,547.76
- खजुरी देवड़ा: ₹5,24,009
- पंथ पिपलौदा: ₹6,37,066
इस प्रकार उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चारों दुकानों की कुल बकाया राशि ₹23,56,358.76 बताई गई है।
समय सीमा में भुगतान नहीं तो लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी
सहायक आयुक्त आबकारी द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र में ठेकेदार को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-45, दिनांक 20 फरवरी 2026 की कंडिका 12 एवं 14 में प्रावधानित समयावधि के अनुसार मदिरा दुकानों की देय सम्पूर्ण राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराए जाने की स्थिति में संबंधित कम्पोजिट मदिरा दुकानों का लाइसेंस ठेकेदार के उत्तरदायित्व पर निरस्त किया जा सकता है। इसके लिए होने वाली समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की रहने की बात विभाग ने कही है।
आबकारी विभाग की कार्रवाई से ठेकों पर दबाव
चार दुकानों की बकाया राशि को लेकर जारी नोटिस ने जिले में शराब ठेकों की आर्थिक स्थिति को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि में संबंधित ठेकेदार बकाया राशि जमा करते हैं या फिर आबकारी विभाग लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी अगली कार्रवाई करता है।

