ससुराल की प्रताड़ना से तंग महिला ने 15 माह की बेटी संग जान दी

मुलताई में दर्दनाक घटना: मर्ग जांच में पति, सास, ससुर और बुआ सास पर प्रताड़ना के तथ्य सामने आए, चारों गिरफ्तार

देवीनाथ लोखंडे सह संपादक दक्षिण मध्यप्रदेश

बैतूल/मुलताई। ससुराल पक्ष की कथित प्रताड़ना ने एक परिवार को ऐसी त्रासदी के मुहाने पर ला खड़ा किया कि 24 वर्षीय महिला ने अपनी महज 15 माह की मासूम बेटी के साथ कथित तौर पर ज्वलनशील पदार्थ से खुद को जला लिया। घटना में मां और मासूम दोनों की मौत हो गई। मामले की मर्ग जांच में पुलिस को मृतिका के पति, सास, ससुर और बुआ सास द्वारा प्रताड़ित किए जाने के तथ्य सामने आए हैं।

ग्राम वलनी निवासी संजना पति कपिल साहू, उम्र 24 वर्ष, की 17 सितंबर को जलने से मौत हुई थी। सूचना पाढ़र अस्पताल से मिलने के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया। घटनास्थल मुलताई थाना क्षेत्र में होने के कारण असल मर्ग दर्ज कर पुलिस ने विस्तृत जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से भौतिक साक्ष्य जुटाए तथा मृतिका के माता-पिता और मायके पक्ष के परिजनों के बयान दर्ज किए। पुलिस के अनुसार जांच में संजना को उसके पति कपिल, सास ललिता, ससुर रूपराम और बुआ सास इमला द्वारा प्रताड़ित किए जाने के तथ्य सामने आए। पुलिस का कहना है कि इसी प्रताड़ना से परेशान होकर संजना ने अपनी 15 माह की बेटी हितिका के साथ यह घातक कदम उठाया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल का वैज्ञानिक तरीके से निरीक्षण कराया गया। सीन ऑफ क्राइम टीम और वैज्ञानिक अधिकारियों ने मौके से आवश्यक साक्ष्य संकलित किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण अत्यधिक जलने से उत्पन्न हाइपोवोलेमिक शॉक बताया गया है।

मर्ग जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने विवाह के सात वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में महिला की मृत्यु होने के मामले में थाना मुलताई में अपराध क्रमांक 783/2026 दर्ज किया। प्रकरण में धारा 80(2), 85, 3(5) बीएनएस तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत कार्रवाई की गई।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 19 सितंबर को चार आरोपियों—पति कपिल साहू, ससुर रूपराम साहू, सास ललिता साहू और बुआ सास इमला साहू—को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

घटना ने एक बार फिर घरेलू प्रताड़ना और दहेज संबंधी विवादों की गंभीरता को सामने ला दिया है। सवाल यह भी है कि यदि महिला लंबे समय से कथित प्रताड़ना झेल रही थी तो समय रहते परिवार या आसपास के लोगों की ओर से हस्तक्षेप क्यों नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है और आगे की स्थिति विवेचना एवं न्यायालयीन प्रक्रिया में स्पष्ट होगी।

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