वन विभाग की बड़ी कार्रवाई: अवैध सागौन लकड़ी जब्त, दो आरोपियों पर वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज

सह संपादक देवींनाथ लोखंडे

बैतूल। वन मंडल अधिकारी (दक्षिण) बैतूल अरिहंत कोचर के निर्देशन एवं एसडीओ कन्हैया कुमार के मार्गदर्शन में वन माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत ताप्ती रेंज वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध सागौन लकड़ी जब्त की है।

रेंज अधिकारी दयानंद डेहरिया के नेतृत्व में ताप्ती रेंज के वन अमले ने 25 जुलाई 2026 को ग्राम करपा (आमला) में अवैध रूप से घर में फर्नीचर निर्माण का कार्य करने वालों के विरुद्ध छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान आरोपी ढोंडू बिहारी उइके (करपा) एवं सोनू शंकर (बोरगांव) के घर से 18 नग सागौन चिरान (0.282 घन मीटर) जब्त की गई, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब ₹22 हजार बताई गई है।

वन विभाग ने आरोपियों के विरुद्ध पीओआर क्रमांक 404/90 दर्ज कर भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 33(1)(क) तथा मध्य प्रदेश वन उपज व्यापार विनियमन अधिनियम, 1969 की धारा 5(1) के तहत प्रकरण कायम कर जांच शुरू कर दी है।

इस कार्रवाई में परिक्षेत्र सहायक मोहम्मद इफ्तार खान, भैयालाल उइके, नीरज ककोड़िया, शुभम राठौर, शैलेन्द्र एवं अरुण मिश्रा सहित ताप्ती रेंज का वन अमला शामिल रहा।

वन विभाग का वर्जन

वन मंडल अधिकारी (दक्षिण) अरिहंत कोचर ने कहा, “वन अपराधों के विरुद्ध विभाग का अभियान लगातार जारी है। अवैध कटाई, भंडारण और वन उपज के अवैध व्यापार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की वन अपराध संबंधी सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।”

रेंज अधिकारी दयानंद डेहरिया ने बताया, “अवैध रूप से सागौन लकड़ी का उपयोग कर फर्नीचर निर्माण किए जाने की सूचना पर कार्रवाई की गई। जब्त सामग्री के संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।”

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