रेत खदानों में 30 सितंबर 2026 तक खनन पूर्णतः प्रतिबंधित

जिले की रेत खदानों के पहुँच मार्ग कराए जा रहे हैं बंद

30 सितंबर तक रेत खनन पर लगा है प्रतिबंध ।
ग्वालियर / पुलिस दर्पण
जिले में वर्षा ऋतु के दौरान रेत के अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी रोक सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा रेत खदानों के पहुँच मार्ग बंद कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिले की सभी रेत खदानों में 30 सितंबर 2026 तक खनन पूर्णतः प्रतिबंधित है। प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुँचकर खदानों के पहुँच मार्ग अवरुद्ध करा रही है।
ज्ञात हो कि मानसून एवं वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले की सभी संचालित रेत खदानों में 30 जून (मध्यरात्रि) से 30 सितंबर 2026 तक खनन कार्य पूर्णतः बंद रहेगा। कलेक्टर ने सभी अनुबंधित ठेकेदारों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही रेत निकासी के लिए नदियों में बनाई गई अस्थायी पुलिया, मार्ग तथा सड़क निर्माण के लिए डाली गई मिट्टी, मुरम एवं अन्य सामग्री को जल प्रवाह क्षेत्र से तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वर्षा के दौरान नदियों का प्राकृतिक प्रवाह बाधित न हो।
आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस अधीक्षक, सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, खनिज निगम एवं सहायक खनिज अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही इस अवधि में ई-खनिज पोर्टल से ई-टी.पी. जारी करने पर भी रोक लगा दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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