देवीनाथ लोखंडे सह संपादक दक्षिण मध्यप्रदेश
बैतूल बाजार। नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में करीब डेढ़ साल से फरार चल रहे आरोपी को बैतूल बाजार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को विशेष न्यायालय बैतूल में पेश किया गया, जहां से वारंट जारी होने के बाद उसे जिला जेल बैतूल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार 13 मई 2025 को नाबालिग बालिका के परिजन ने उसके अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण किए जाने की रिपोर्ट थाना बैतूल बाजार में दर्ज कराई थी। मामले में अपराध क्रमांक 261/25 के तहत धारा 137(2) बीएनएस में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई।
विवेचना के दौरान पुलिस ने 19 मई 2025 को बालिका को दस्तयाब किया। उसके कथनों के आधार पर ग्राम सेहरा निवासी अभिषेक बडिये (20) द्वारा बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और दुष्कर्म करने की जानकारी सामने आई। इसके बाद प्रकरण में बीएनएस की धारा 64(2)(एम), 65(1) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 बढ़ाई गई।
घटना के बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहा था। पुलिस टीम उसकी तलाश में जुटी थी। लगातार प्रयासों के बाद 6 सितंबर 2026 को आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में अपराध स्वीकार किए जाने के बाद मेमोरेण्डम तैयार कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपुसे और एसडीओपी बैतूल अन्नपूर्णा सिरसाम के मार्गदर्शन में हुई इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह ठाकुर सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

