ग्वालियर। पुलिस दर्पण
ग्वालियर । दतिया विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-22 के उपचुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कानून व्यवस्था के अनुरूप संपन्न कराने के उद्देश्य से ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत दतिया विधानसभा क्षेत्र से सटे ग्वालियर जिले के तीन किलोमीटर सीमावर्ती क्षेत्र में संचालित सभी देशी-विदेशी शराब दुकानों तथा अन्य अनुज्ञप्ति प्राप्त मदिरा केंद्रों को अस्थायी रूप से बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, 28 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे से 30 जुलाई 2026 को मतदान समाप्त होने तक उक्त क्षेत्र में सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। इस अवधि को शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंध अवधि के दौरान शराब के क्रय-विक्रय, परिवहन, भंडारण तथा अवैध बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आबकारी विभाग, पुलिस एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय उपचुनाव के दौरान शांतिपूर्ण मतदान, कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

