मां की हत्या के दोषी बेटे को मृत्युदंड, अदालत का फैसला

सागर के रोड़ा गांव में 2025 में हुई वारदात, डीएनए और फिंगरप्रिंट साक्ष्यों से दोष सिद्ध

राम अवतार, पुलिस दर्पण सागर

सागर, 30 सितंबर। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बिनैका थाना क्षेत्र के रोड़ा गांव में अपनी मां की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी बेटे संतोष उर्फ लल्लू लोधी (26) को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। बंडा के अपर सत्र न्यायालय ने मामले को गंभीर अपराध मानते हुए बुधवार को यह फैसला सुनाया। Indian News Trust

जुलाई 2025 में हुई थी वारदात

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जुलाई 2025 में 50 वर्षीय महिला की हत्या की गई थी। अभियोजन का आरोप था कि आरोपी ने अपनी मां के साथ यौन अपराध करने का प्रयास किया और विरोध करने पर उस पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। मामले में बिनैका थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। Nai Dunia

वैज्ञानिक साक्ष्यों ने जोड़ी जांच की कड़ी

पुलिस जांच के दौरान घटनास्थल से संबंधित वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए। रिपोर्टों के मुताबिक डीएनए और फिंगरप्रिंट साक्ष्यों ने आरोपी के खिलाफ अभियोजन की कड़ी को मजबूत किया। इसके बाद पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए।

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