क्रय-विक्रय, उपयोग और संग्रहण पर तत्काल रोक; उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
रतलाम/पुलिस दर्पण। रक्षाबंधन के आगामी पर्व को देखते हुए जिले में लोक प्रशांति बनाए रखने, कानून-व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ रखने तथा किसी भी अप्रिय घटना एवं जन-धन की हानि की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने चाइनीज मांझे और नायलॉन डोर के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री बृजेंद्र रावत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए पूरे जिले में चाइना डोर (मांझा) एवं नायलॉन डोर (मांझा) के क्रय-विक्रय, उपयोग तथा संग्रहण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
दो माह तक प्रभावी रहेगा प्रतिबंध
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। इस दौरान जिले में प्रतिबंधित चाइनीज एवं नायलॉन मांझे की बिक्री, खरीद, उपयोग अथवा उसका भंडारण करना प्रतिबंधित रहेगा।
प्रशासन ने यह निर्णय विशेष रूप से रक्षाबंधन पर्व के दौरान पतंगबाजी के बढ़ते चलन को देखते हुए लिया है, ताकि प्रतिबंधित मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं, राहगीरों के घायल होने तथा जन-धन की संभावित क्षति को रोका जा सके।
उल्लंघन पर होगी अभियोजन की कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने जिले के नागरिकों, पतंग विक्रेताओं एवं पतंगबाजी करने वालों से प्रतिबंधित चाइनीज एवं नायलॉन मांझे का उपयोग नहीं करने की अपील की है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आदेश का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

