संवाददाता बैतूल देवी नाथ लोखंडे
बैतूल। महिला संबंधी गंभीर अपराधों के मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देशों के तहत कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपुसे तथा एसडीओपी बैतूल अन्नपूर्णा सिरसाम के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की।
पुलिस के अनुसार, 19 जुलाई 2026 को पीड़िता की शिकायत पर थाना कोतवाली में आरोपी अलकेश उईके के विरुद्ध अपराध क्रमांक 599/2026 में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 332(बी), 64(2)(m), 64(2)(k) एवं 351(3) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी।
जांच के दौरान आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार होने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने उसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपराध करना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने अलकेश पिता शुकु उईके (29 वर्ष), निवासी ग्राम चिल्लोर, थाना मोहदा, जिला बैतूल को विधिवत गिरफ्तार कर 27 जुलाई 2026 को माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक देवकरण डेहरिया, उप निरीक्षक बसंत उईके, प्रधान आरक्षक दीवान सिंह एवं आरक्षक उज्ज्वल दुबे की सराहनीय भूमिका रही।
महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस की अपील
पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन ने आमजन से अपील की है कि महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले किसी भी अपराध, छेड़छाड़, दुष्कर्म, घरेलू हिंसा अथवा अन्य आपराधिक घटनाओं की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाने या डायल-112 पर दें। उन्होंने कहा कि समय पर दी गई सूचना से पुलिस त्वरित कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाने और आरोपियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कर सकती है। साथ ही समाज से महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक रहकर पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई है।

