पति की हत्या के मामले में पत्नी को आजीवन कारावास

कुल्हाड़ी से सिर और कान के पीछे वार कर हत्या करने का मामला, कोर्ट ने लगाया 6 हजार रुपए का अर्थदंड

निर्मला पहाडे ब्यूरो प्रमुख छिंदवाड़ा

छिंदवाड़ा। पति की हत्या के मामले में परासिया के अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी मुल्लो बाई पति स्व. शिवलाल भलावी, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम हथियागढ़ थाना रावनवाड़ा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 201 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 6,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

प्रकरण की सुनवाई माननीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री गौतम सिंह गुजरे, परासिया की अदालत में विशेष प्रकरण क्रमांक एसटी 29/23 में हुई। मामला थाना रावनवाड़ा के अपराध क्रमांक 177/23 से संबंधित था।

शराब के नशे में विवाद के बाद कुल्हाड़ी से किया हमला

अभियोजन के अनुसार घटना 11 सितंबर 2023 की है। शिवलाल भलावी अपने घर के सामने वाले कमरे में था। इसीF दौरान पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ। अभियोजन के मुताबिक विवाद के दौरान शिवलाल ने पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हुए उसके साथ मारपीट की और उसके बाल पकड़कर जमीन पर गिराने का प्रयास किया।

विवाद बढ़ने पर पत्नी ने पास में रखी कुल्हाड़ी से शिवलाल के सिर तथा कान के पीछे वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से शिवलाल की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

घटना की जानकारी मिलने पर मृतक के भाई सहीलाल भलावी सहित अन्य लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद घटना की सूचना थाना रावनवाड़ा पुलिस को दी गई और आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया।

साक्ष्यों और अभियोजन के तर्कों पर फैसला
पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी मुल्लो बाई को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं 6,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार अतुलकर द्वारा की गई।

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