देवीनाथ लोखंडे सह संपादक पुलिस दर्पण दक्षिण मध्यप्रदेश
आमला/बैतूल। आमला थाना पुलिस ने दुराचार के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी पर पीड़िता के साथ दुराचार करने और घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, फरियादिया ने थाना आमला में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी उसे उसकी सहेली के घर छोड़ने जाने के दौरान जंगल के कच्चे रास्ते पर ले गया और वहां उसके साथ दुराचार किया। आरोप है कि आरोपी ने किसी को घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
शिकायत के आधार पर आमला थाने में अपराध क्रमांक 410/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(1) एवं 351(3) में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बंटी, पिता साबूलाल आहके, निवासी ग्राम खारी, थाना आमला को गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।
पुलिस टीम की रही भूमिका
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेंद्र जैन के निर्देश पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपुसे एवं एसडीओपी एस.के. सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी आमला निरीक्षक मुकेश ठाकुर के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई में उपनिरीक्षक अवधेश वर्मा, प्रधान आरक्षक बसंतराम उइके, प्रधान आरक्षक कमल पांसे, आरक्षक रोहन उइके, विनोद, रोहित कुशवाह, महिला आरक्षक प्रियांशी पटेल तथा साइबर सेल के आरक्षक दीपेंद्र सिंह और बलराम राजपूत की भूमिका रही।
पुलिस ने आमजन से की अपील
पुलिस अधीक्षक ने अभिभावकों से बच्चों को संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों के प्रति जागरूक रखने की अपील की है। साथ ही किसी भी संदिग्ध घटना की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाने या डायल 112 पर देने तथा सोशल मीडिया पर मिलने वाले प्रलोभनों से सतर्क रहने की सलाह दी है।

